हत्या के दोषी गुड्डू को उम्रकैद -20 हजार रूपये अर्थदंड ना देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
– साढ़े 16 वर्ष पूर्व हुए ललई हत्याकांड का मामला
– तीन महिला आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त
देश समाचार (सोनभद्र/ब्यूरो) साढ़े 16 वर्ष पूर्व हुए ललई हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सोनभद्र राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी गुड्डू को उम्रकैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं तीन महिला आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली गांव निवासी राजबहादुर पुत्र ललई प्रसाद ने 17 अप्रैल 2006 को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को दिए लिखित प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि 16 अप्रैल 2006 को शाम 4 बजे उसके पिता ललई प्रसाद को बिल्ली गजराजनगर निवासी गुड्डू, उसकी पत्नी, उसकी मां,उसका मामा व एक अन्य व्यक्ति ने लाठी, डंडे, सबल से मारा जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनकी 17 अप्रैल 2006 को मौत हो गई। इसकी सूचना थाने में दी गई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर गुड्डू पुत्र रामप्यारे समेत पांच लोगों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी गुड्डू को उम्रकैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं तीन महिला आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।