सोनभद्र के निजी विद्यालयो को भी कोविड काल मे शैक्षणिक सत्र 2019-20 की फीस मे 15 प्रतिशत की कटौती कर निर्धारित राशि से ज्यादा लिया गया शुल्क छात्रो को वापस करने का जारी हो आदेश।
सोनभद्र के निजी विद्यालयो को भी कोविड काल मे शैक्षणिक सत्र 2019-20 की फीस मे 15 प्रतिशत की कटौती कर निर्धारित राशि से ज्यादा लिया गया शुल्क छात्रो को वापस करने का जारी हो आदेश।
· जिलाधिकारी-सोनभद्र को एनएसयुआई प्रदेश सचिव अंकुश दुबे ने पत्र भेज उठाई मांग।
देश समाचार (सोनभद्र/ब्यूरो)सोनभद्र मे अवस्थित समस्त निजी विद्यालयो को कोविड काल के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दरम्यान शैक्षणिक सत्र 2019-20 की फीस मे 15 प्रतिशत कटौती कर निर्धारित राशि से ज्यादा लिया गया शुल्क वापस छात्रो को वापस करने हेतु आदेश जारी करने की मांग को लेकर एनएसयुआई प्रदेश सचिव अंकुश दुबे ने जिलाधिकारी-सोनभद्र को पत्र भेजा है। भेजे गये पत्र मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इण्डियन स्कुल जोधपुर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मुकदमे मे तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आदर्श भुषण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मुकदमे मे पारित आदेश का हवाला देते हुये कहा गया है कि कोविड-19 महामारी शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दरम्यान निजी विद्यालयो द्वारा फीस लिये जाने के मामले मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुस्पष्ट किया है कि छात्रो से शैक्षणिक सत्र 2020-21 के बाबत् शुल्क शैक्षणिक सत्र 2019-20 मे ली गयी शुल्क से 15 प्रतिशत कम ली जायेगी तथा यदि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दरम्यान निर्धारित शुल्क की राशि मे 15 प्रतिशत कटौती के उपरान्त निर्धारित राशि से ज्यादा शुल्क ली गयी है तो उसे विद्यालयो मे पढ रहे छात्र-छात्राओ के आगामी शुल्क मे समायोजित किया जायेगा व पढाई छोड चुके छात्र-छात्राओ को वापस भुगतान किया जायेगा। उन्होने पत्र मे इस आशय का तथा समस्त निजी विद्यालयो को इस प्रक्रिया मे कृत कार्यवाही से सम्बन्धित आंकडेवार विस्तृत विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक-सोनभद्र को प्रेषित किये जाने हेतु आदेश जारी करने की मांग की है।