ब्यूरो -देश समाचार
सोनभद्र:-
नीति आयोग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में भारत के विभिन्न राज्यों के विशिष्ट जनपदों में दिशा स्कीम के तहत विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किए जाने का निर्देश दिया गया है।
उपरोक्त के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार यादव प्रथम माननीय जनपद न्यायाधीश सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज तहसील व घोरावल में आज अपराहन 12:00 बजे एवं तहसील घोरावल में अपराह्न 2:00 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र द्वारा श्री सत्यजीत पाठक प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र माननीय अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन रॉबर्ट्सगंज तहसील के ग्राम रामगढ़ में आयोजित हुए विधिक साक्षरता शिविर में तहसीलदार सदर श्री सुनील कुमार सिंह व श्री अरुण कुमार जौहरी खंड विकास अधिकारी चतरा, श्री मनोज कुमार सिंह एसएचओ पन्नूगंज ग्राम प्रधान रामगढ़ श्री बलराज मौर्य पैरा लीगल वालंटियर श्री राजेंद्र चौबे एवं श्री मनोज कुमार दीक्षित तथा घोरावल तहसील में श्री ज्ञानेंद्र यादव तहसीलदार व नायब तहसीलदार घोरावल खण्ड विकास अधिकारी घोरावल , बेसिक शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित हुए ।जनपद सोनभद्र की तहसील रॉबर्ट्सगंज घोरावल की विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी द्वारा शासन की विभिन्न उपयोगी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित जनसमूह को विस्तृत रूप से जैसे शिक्षा स्वास्थ्य आवास आदि योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई माननीय सत्यजित पाठक प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व माननीय अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को प्राधिकरण एवं शासन द्वारा जारी तमाम योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया साथ ही बताया कि प्राधिकरण द्वारा भरण पोषण एवं धारा 498ए दहेज उत्पीड़न मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यस्थता केंद्र में सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराया जाता है जिनका उक्त प्रकार का मामला हो वह मध्यस्थता केंद्र में अपना मामला निस्तारित करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं साथ ही यह भी अवगत करा गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11-02-2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने विभिन्न प्रकार के मुकदमों जैसे सामान्य अपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर बाद, भरण पोषण वाद-विवाद एवं तलाक बकाया बिजली के बाद बैंक ऋण वसूली व एवं राजस्व वाद आदि के मुकदमों का निस्तारण लोक अदालत में करा सकते हैं जिसके आप के समय एवं धन की बचत होती है ।
अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के प्रभारी सचिव श्री सत्यजीत पाठक माननीय अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी सोनभद्र ने उपस्थित लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया।